प्रोटेम स्पीकर

●पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नव-निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले अपना पद रिक्त कर देता है।

भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है।

राष्ट्रपति, आमतौर पर संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है।

राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है।

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