प्रथम संशोधन (1951): भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची को संशोधित किया गया।

• 7वां संशोधन (1956): राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा प्रादेशिक विभाजन और संसद में प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया।

• 42वां संशोधन (1976): दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दलबदल विरोधी कानून के तहत सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के प्रावधान पेश किए गए।

• 52वां संशोधन (1985): दलबदल विरोधी कानून को औपचारिक रूप देकर दसवीं अनुसूची को मजबूत बनाया गया।

• 46वां संशोधन (2002): ग्यारहवीं अनुसूची में एक नई प्रविष्टि जोड़कर शिक्षा को मौलिक कर्तव्य बनाया गया।

• 93वां संशोधन (2006): शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए कुछ कानूनों को शामिल करने के लिए नौवीं अनुसूची में संशोधन किया गया।

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