●उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है।
●उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती।
●उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव और लोक सभा (साधारण बहुमत) द्वारा सहमत प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
इसका मतलब है कि यह प्रस्ताव राज्य सभा में प्रभावी बहुमत से और लोक सभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में प्रभावी बहुमत केवल एक प्रकार का विशेष बहुमत है, न कि कोई अलग बहुमत।
इसके अलावा, यह प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही पेश किया जा सकता है, लोक सभा में नहीं।लेकिन, ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कम से कम 14 दिन पहले सूचना न दी गई हो।
VICE PRESIDENT | THSR ACADEMY