●पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नव-निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले अपना पद रिक्त कर देता है।
● भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है।
●राष्ट्रपति, आमतौर पर संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है।
●राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है।